भारत माता की जय!
भारतीय संविधान का अनुच्छेद १४: विधि के समक्ष समता
राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के सामान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा|
इस अनुच्छेद में 'व्यक्ति' इस शब्द में उन मनुष्यों को सम्मिलित किया गया हैं जो,
अ) भारत के नागरिक हैं और भारत में रह रहे हैं अथवा
ब) भारत के नागरिक नहीं हैं, पर भारत में पर्यटन के लिए, कामकाज करने के लिए, या किसी अन्य कारण से आये हैं|
जब कायदे कानून के समक्ष समता की बात आती हैं तब उस व्यक्ति का सम्बन्ध किसी ऐसी स्थिति या घटना से आता हैं जिसका संज्ञान समाज में विधि लागू करने वाले निकाय लेते हैं, जैसे की कोई पोलिस केस हो जाना.
विधि के समक्ष समानता का अधिकार भारतीय संविधान ने सभी व्यक्तियों को दिया हैं|
पर क्या यही कारण हैं की देश में घुसपेठ कर देश की सामाजिक शांति को क्षति पोहोचाने वाले लोग कानून के शिकंजे से छुट जाते हैं?
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